छत्तीसगढ़

दावा, आपत्ति, सुझाव आमंत्रित

सुकमा, अक्टूबर 2024/sns/छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन के द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायतों का पुन परिसीमन प्रस्ताव तैयार किया जाकर संदर्भित क्रमांक-02 के माध्यम से पुनः प्रारंभिक (प्रकाशन) हेतु अधिसूचना जारी किया गया है। प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के उपरांत उक्त अधिसूचना से प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति अपने दावा, आपत्ति, सुझाव संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को  21 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत कर सकेंगें। दावा, आपत्ति, सुझाव प्राप्ति उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण कर अपने अभिमत सहित अंतिम विनिश्चय हेतु संपूर्ण अभिलेख (प्रस्तावित ग्रामों के नजरी व नक्शा सहित) नियत समयावधि  24 अक्टूबर 2024 तक अंतिम विनिश्चय हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगें।
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2024-25 अंतर्गत परिसीमन के उपरांत प्राप्त दावा, आपत्ति, सुझाव का निराकरण कर निर्धारित तिथि 24 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित प्रपत्र-क में अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिसमें अंतिम विनिश्चित कर ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा सके।

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