बिलासपुर, 14 सितम्बर 2024/sns/- भारत सरकार समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हाथ से मैल उठाने वाले कर्मियो के रूप में रोजगार का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिबंधित है। ऐसे कर्मियो का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यदि कोई भी कर्मी हाथ से मैल उठाने वाला काम कर रहे है तो इसकी जानकारी 1 हफ्ते के भीतर कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग, कार्यालय नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद, नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत में अनिवार्य रूप से दें।
संबंधित खबरें
नहर मरम्मत से गांगपुर और कोरजा के किसानों को मिली सिंचाई सुविध
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 27 अप्रैल 2022/ गांगपुर जलाशय योजना की नहरों की मरम्मत से गांगपुर और कोरजा गांव के 19 कसानों को 33 एकड़ रकबे में सिंचाई सुविधा मिली है। यहां के किसानों ने वर्ष 2022 में पहली बार रबी फसल गेंहू का उत्पादन किया है। सिंचाई सुविधा मिलने से किसानों की आय का साधन बढ़ा है। […]
एकीकृत पुनर्वास. केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र) की स्थापना हेतु 18 मई तक आवेदन आमंत्रित
मुंगेली , मई 2022// जिला-मुंगेली (छ.ग.) में नशा पीड़ितों के उपचार हेतु 15 बिस्तरों का एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (नशामुक्ति केन्द्र) की स्थापना की जाएगी। इस हेतु मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था/अशासकीय समाज सेवी संस्था/एन.जी.ओ. (जिन्हे नशामुक्ति के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्षों से कार्य करने का अनुभव हो) अथवा धर्मार्थ निजी चिकित्सालय अथवा शासकीय चिकित्सालय अथवा […]
रायपुर जिले के 6 ग्रामों में ’विकसित भारत संकल्प यात्रा’ शिविर आयोजित
केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने बड़ी संख्या में शामिल हुए ग्रामीण रायपुर, 19 दिसम्बर 2023/ श्श्प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से मिले रुपयों से मैं अपने छोटे से पार्लर को बड़ा और सुन्दर बनाउंगी, मेरा पार्लर – मेरा घर विकसित होगा, तभी तो बनेगा विकसित भारतश्श्, चहकते हुए कहा आरंग की सेवती वर्मा ने। […]