छत्तीसगढ़

कलेक्टर के निर्देश पर कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 20 दुकानों में की गई चलानी कार्यवाही स्कूल में बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में किया गया जागरूक

कवर्धा, 09 अगस्त 2024/sns/- कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार चलानी कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. एल.राज के मार्गदर्शन में कोटपा 2003 के नियमों के पालन के लिए कवर्धा अंतर्गत ग्राम राजानवागांव सहित शहरी क्षेत्र में पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत कुल 20 चालान काटे गए एवं कार्यवाही किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. एल.राज ने बताया कि दल द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान सिगरेट, तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में नागरिकों को बताया गया। कोटपा नियमों का पालन करने के लिए समझाईश दी गई। इसके साथ ही कोटपा 2003 धारा लिखित पॉम्पलेट्स प्रदाय किया गया। इस दौरान दल द्वारा स्कूल में बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा भी दी गई एवं काउंसलिंग की गई। दल का प्रतिनिधित्व जिला नोडल अधिकारी डॉ रोशनी पटेल व श्री निरंजन डहरिया औषधि निरीक्षक श्री जितेन्द्र पाटीदार के द्वारा किया गया। दल के सदस्य के रूप में पुलिस, श्रम एवं स्वास्थ्य विभाग के सदस्य शामिल थे।

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