कवर्धा, 30 जुलाई 2024/sns/- दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करनें एवं उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05 बच्चों के समूह) दिव्यांग विद्यार्थियों को किराए के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएँ उपलब्ध कराएं जाने का प्रावधान किया जाना है। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने के लिए छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।
समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक श्रीमती अभिलाषा पंडा ने बताया कि इस योजना के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक के दिव्यांगजन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, महाविद्यालय, पोलिटेक्निक, आई.टी.आई. में नियमित छात्र के रूप में प्रवेशित शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण छात्र को पात्रता नहीं होगी, शिक्षण संस्थान से आवेदक के मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो। उन्होंने बताया कि 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05 बच्चों के समूह) को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ए श्रेणी के शहर के लिए दस हजार रूपए तक देय होगी। बी श्रेणी के शहर के लिए सात हजार रूपए, सी श्रेणी के शहर के लिए पांच हजार तक देय होगी।