छत्तीसगढ़

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापनासंचालन के इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था / संगठन से आवेदन आमंत्रित


बीजापुर 23 जुलाई 2024/sns/- किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत जिले में प्राप्त होने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले 06 वर्ष से कम आयु के बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, अभ्यर्पित बालक भिक्षुक बाल तस्करी से पीड़ित, शोषण का शिकार, सड़क पर रहने वाले आदि बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जिला बीजापुर में बाल देखरेख संस्था यथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण  Specialized Adoption Agency (10 बच्चों की होगी) संचालन के इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था /ध्संगठन से आवेदन आमंत्रण किये जाने हेतु राज्य स्तर से अभिरूची का प्रस्ताव संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 19 जुलाई 2024 को प्रकाशित करा राज्य के वेबसाइट https://www.cgwcd.gov.in  एवं  https://www.cgstate.gov.in में उपलब्ध कराया गया है। अतः जिले में इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था निर्धारित आवेदन प्रारूप प्रपत्र 27 में संलग्न कर 06 अगस्त 2024 तक कार्यालयीन समयावधि में जमा कर सकते है।

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