गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 17 जुलाई 2024/sns/- प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों को इस बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सकें। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है।
अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान योजना का लाभ ले सकते है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिए 31 जुलाई 24 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत-नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। ऋणी कृषक बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते है। इसके लिए खरीफ मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 7 दिवस पूर्व इस बात की सूचना संबंधित बैंक शाखा में दे सकते है।
अऋणी किसान अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति जिस पर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाइल नंबर, बटाईदार, काश्तकार, साझेदार, किसानों के लिए फसल साझा, काश्तकार का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
गौरेला पेंण्ड्रा मरवाही जिले में फसल बीमा के लिए एचडीएफसी अर्गो को अधिकृत किया गया है। खरीफ 2024 में प्रति हेक्टेयर उड़द एवं मूंग फसल के लिए बीमित राशि 22 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 440 रूपए है। इसी तरह मूंगफली के लिए बीमित राशि 42 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 840 रूपए, कोदो के लिए बीमित राशि 16 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 320 रूपए, कुटकी के लिए बीमित राशि 17 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 340 रूपए, मक्का के लिए बीमित राशि 36 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 720 रूपए, धान ंिसंचित के लिए बीमित राशि 60 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 1200 रूपए, धान अंिसंचित के लिए बीमित राशि 43 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 860 रूपए, अरहर-त्वर के लिए बीमित राशि 35 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 700 रूपए, रागी के लिए बीमित राशि 15 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 300 रूपए एवं सोयाबीन के लिए बीमित राशि 41 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 820 रूपए है।