छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर सहायक शिक्षक एल.बी. श्री फत्ते सिंह धुर्वे तत्काल प्रभाव से निलंबित

कवर्धा, 17 जुलाई 2024/sns/- कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री वाई डी साहू ने विकासखण्ड बोड़ला अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला महराजपुरडीह के सहायक शिक्षक एल.बी. श्री फत्ते सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन की यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि सहायक शिक्षक एल.बी. श्री फत्ते सिंह धुर्वे 6 अक्टूबर 2023 से 04 अप्रैल 2024 तक अनुपस्थित रहते हुए 09 अप्रैल 2024 को मेडिकल अनफिट एंव फिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और 04 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2024 तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहे है। इसके बाद 11 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजकर 45 बजे मद्यपान की स्थिति में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई है। सहायक शिक्षक एल.बी. श्री फत्ते सिंह धुर्वे का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1966 के भाग 04 के नियम 09 में प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए सहायक शिक्षक एल.बी. श्री फत्ते सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पण्डरिया नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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