छत्तीसगढ़

कोषालय में देयकों के ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण एवं जीएसटी-टीडीएस के संबंध में कार्यशाला 18 जुलाई को

 

दुर्ग, 17 जुलाई 2024/sns/-
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाली सामग्री खरीदी एवं सेवा प्राप्ति पर प्रदायकर्ताओं को तथा ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान पर स्त्रोत पर कर की कटौती किया जाना है। राज्य शासन द्वारा माह जुलाई से राज्य के सभी कोषालय में ई-देयक तथा ई-लेखे की व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में 18 जुलाई की सुबह 11.30 बजे लोक निर्माण विभाग दुर्ग के सभागार में कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उक्त कार्यशाला/प्रशिक्षण में समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अपने संबंधित लिपिक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है। कार्यशाला दो पाली में प्रथम पाली में सुबह 11.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 2.30 बजे से 4.30 बजे तक आयोजित की गई है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *