कवर्धा, 15 जुलाई 2024/sns/- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ आबकारी नियम के तहत 17 जुलाई को मोहर्रम के अवसर शुष्क दिवस घोषित है। कलेक्टर ने उक्त तिथि को जिले में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा, कम्पोजिटी मंदिरा दुकाने, एफ.एल. 3 (ग) पर्यटन बार, मद्य भंडारण भाण्डागार एवं मदिरा दुकानों के संलग्न आहता दुकानों को को पूर्णरूप से बंद रखने निर्देशित किया है। उन्होंने जिले के संभावित अवैध मदिरा अड्डों पर सतत् निगरानी एवं नियंत्रण रखकर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के भी निर्देश दिए है।
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