छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई 2024 को

राजीनामा, बिल, बीमा आदि के प्रकरणों का होगा निराकरण

कोरबा 11 जुलाई 2024 /sns/- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 जुलाई 2024 को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु जिला न्यायालय  के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से सिविल एवं राजस्व न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण,  निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं।

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