छत्तीसगढ़

राईट ऑफ वे के तहत समिति द्वारा 9 प्रकरणों का अनुमोदन


दुर्ग, 10 जुलाई 2024/
sns/- दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार (राईट ऑफ वे) की नीति 2021 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा हेतु आज जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 09 प्रकरणों को अनापत्ति जारी करने हेतु अनुमोदन किया गया। बैठक में बताया गया कि नगरीय निकायों से कुल 20 प्रकरण प्राप्त हुए थे। इसमें 17 टावर और 03 फाइबर से संबंधित था। 04 प्रकरणों पर नोटिस जारी किया गया। 07 प्रकरणों पर अभिमत प्राप्त नहीं हुआ। शेष 09 प्रकरण पर प्राप्त अभिमत के आधार पर उक्त प्रकरणों को अनापत्ति जारी करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। इसमें अहिवारा के एक प्रकरण, अमलेश्वर के एक, रिसाली के दो तथा भिलाई के पांच टावर के प्रकरण शामिल है।
बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, डीएफओ श्री चन्द्रशेखर परदेशी, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री देवेश ध्रुव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, दुर्ग नगर निगम आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर, रिसाली नगर निगम आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, ई.डी.एम. सुश्री श्रुति अग्रवाल सहित सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ उपस्थित थे।

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