chhattishgar

कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 24 दुकानों में की गई कार्यवाही

मुंगेली मई 2024// कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. देवेन्द्र पैकरा के मार्गदर्शन में खाद्य एंव औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विकासखंड मुंगेली के ग्राम रोहराखुर्द एवं गीधा में कोटपा एक्ट के धारा 04 एवं धारा 06 के तहत् 24 दुकानों मे कार्यवाही की गई, जिसमें 06 दुकानों में चेतावनी देकर छोडा गया और शेष 18 दुकानों में 1200 रूपए की चालानी कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवांगन सहित आरक्षक एवं संबंधित अमले मौजूद रहे।
गौरतलब है कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *