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कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने मेरिट के छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित बच्चों संग ली सेल्फी एवं उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं


रायगढ़, 10 मई 2024/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने कलेक्ट्रेट कक्ष में माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम पश्चात मेरिट लिस्ट में शामिल जिले के कुमारी करुणा कैवर्त, बबीता पटेल एवं कृष भारद्वाज को आज अपने कक्ष में पुष्प गुच्छ, स्टेशनरी प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसपी श्री दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे।
            कलेक्टर श्री गोयल ने कहा की अच्छे पढऩे वाले बच्चे हमेशा बेहतर मुकाम पाते हैं, उन्होंने सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा की अच्छे से पढ़ाई करें। उन्होंने दसवीं बोर्ड की मेरिट कुमारी बबीता पटेल एवं करुणा केवर्त को कहा कि और बेहतर पढ़ाई करें और बारहवीं बोर्ड में मेरिट में आकर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन करें। कलेक्टर श्री गोयल ने कृष भारद्वाज को कॉलेज स्तर पर इसी प्रकार उत्कृष्ट पढ़ाई जारी रखने को कहा। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि पढ़ाई से अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रशासन आपकी हरसंभव मदद करेगा। इस दौरान उन्होंने उन स्कूलों के शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों की मेहनत के साथ आपकी मेहनत के कारण आज बच्चे स्कूल और जिले का नाम रोशन किए है। इस दौरान कलेक्टर श्री गोयल बच्चों के अभिभावक से मिले और कहा कि बच्चे पढ़ाई में बेहतर है, खूब पढ़ाए।
         मेरिट लिस्ट में राज्य स्तर पर 10 वां स्थान अर्जित करने वाली शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल तेलीपाली बबीता पटेल ने कहा कि उनकी इस सफलता में टीचर, परिजन का विशेष सहयोग रहा। टीचर्स द्वारा परीक्षा से पूर्व परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करना है, बताया गया जो काफी मददगार साबित हुआ वह आगे भविष्य में आईएएस बनाना चाहती हैं।
         इसी प्रकार महेन्द्र सिंह पटेल मेमोरियल आदर्श हायर सेकेण्डरी स्कूल नंदेली की छात्रा करुणा कैवर्त ने बताया कि स्कूल के साथ सेल्फ  स्टडी कर इतना अंक अर्जित की हूं, जिसमें शिक्षकों के साथ परिवार का पढ़ाई में मनोबल बढ़ाने के लिए काफी सहयोग रहा। वह बारहवीं में बायो लेकर पढऩे की इच्छा जाहिर की। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जूटमिल के 12 वीं के छात्र कृष भारद्वाज ने कहा कि उनके अभिभावक पढ़ाई को लेकर हमेशा मोटिवेट करते रहें। इसके साथ ही शिक्षकों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जो हर शंकाओं को दूर करते रहे और बेहतर गाइड के बदौलत आज इतने अच्छे अंक अर्जित कर पाए हैं। वे आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते है।
कलेक्टर श्री गोयल ने बच्चों और अभिभावक संग ली सेल्फी
कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि आपके लिए यह पल जितना महत्वपूर्ण हैं, उतना ही मुझे खुशी का अहसास कराता हैं। आपके साथ बिताये पल पुरानी यादें ताजा करती है। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल निकल कर बच्चे और उनके अभिभावक के साथ सेल्फी भी ली।
स.क्र./56/ भूपेश फोटो.. 1 से 5 तक

10 मई से 15 जुलाई तक रायगढ़ जिला जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित
सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा
नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संंबंधित व्यक्ति या एजेंसी के ऊपर होगी कार्यवाही

रायगढ़, 10 मई 2024/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायगढ़ संपूर्ण जिले को 10 मई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत रायगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। उक्त अनुक्रम में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी।
           कलेक्टर श्री गोयल द्वारा जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें रायगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायगढ़, खरसिया के लिए एसडीएम खरसिया, घरघोड़ा के तहत आने वाल क्षेत्र के लिए एसडीएम घरघोड़ा, धरमजयगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम धरमजयगढ़, लैलूंगा क्षेत्र के लिए एसडीएम लैलूंगा एवं पुसौर के तहत आने वाले क्षेत्र के एसडीएम पुसौर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
स.क्र./57/राहुल

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