कोरबा 10 मई 2024/ सड़क परिवहन और राजमार्ग, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में लागू की गई तोषण स्कीम 1989 के स्थान पर ‘नवीन टक्कर मार भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022’ लागू की गई है, जिसके तहत जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। गठित समिति अंतर्गत दावा निपटान आयुक्त हेतु जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में शामिल रहेंगे। साथ ही सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सड़क सुरक्षा पहलुओं से संसक्त लोक या स्वैच्छाया संगठन का कोई सदस्य, सदस्य सचिव के रूप में साधारण बीमा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी तथा दावा जांच अधिकारी के रूप में अनुविभागीय दण्डाधिकारी शामिल होंगे।
स. क्र. 151/ कमल ज्योति
//समाचार//
परिवार नियोजन कार्यक्रम संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित
निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम सीएमएचओ कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन
कोरबा 10 मई 2024/ निजी अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा महिला एवं पुरुष नसबंदी कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के संचालन हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार नियोजन (महिला एवं पुरुष) कार्यक्रम के संचालन हेतु निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता लेना आवश्यक है। इस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम संचालन हेतु इच्छुक निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालकों को आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज सीएमएचओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। साथ ही पूर्व में मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम को पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन एवं इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।