जगदलपुर, 06 मई 2024/ जिले में माह मई व जून में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान भार वाहक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी परिवहन करने से पशु बीमार हो सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। इसे मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण, परिवहन एवं कृषि उपयोगी पशुओं पर पशु क्रूरता निवारण नियम 1965 के अनुसार बस्तर जिले के सीमा अंतर्गत पशुओं के सहायता से चलने वाले समस्त साधन जिसमें भारवाहन या सवारी परिवहन का कार्य किया जाता है। ऐसे पशुओं का दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तत्काल प्रभाव से आगामी 30 जून 2024 तक भारवाहन या सवारी परिवहन हेतु उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्त्काल प्रभावशील होगा ।
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