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मतदान के दिन 7 मई को संवैतनिक अवकाश घोषित

        गौरेला पेंड्रा मरवाही 01 मई 2024/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने मतदान दिवस 7 मई मंगलवार को संवैतनिक अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख ‘‘मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी‘‘ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों-संस्थानों के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक-कर्मचारियों को मतदान के दिन 7 मई 2024 मंगलवार को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 04 कोरबा एवं 05 बिलासपुर (आंशिक) हेतु संवेतन अवकाश घोषित किया गया है।

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