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लोकसभा निर्वाचन: 1 जून तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध*

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    गौरेला पेंड्रा मरवाही, 01 मई 2024/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (क)(ख) के तहत 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार पूर्वान्ह 7 बजे से 1 जून 2024 शनिवार को अपरान्ह 6.30 बजे के बीच के अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) हेतु प्रतिबंधित किया है। इस अवधि में कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नही करेगा और किसी निर्गम मत संरक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नही करेगा, ना ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नही करेगा।

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