छत्तीसगढ़

परिवहन कार्यालय एवम यातायात शाखा द्वारा 28 स्कूल वाहनों का भौतिक सत्यापन

*हैंडब्रेक, प्रेशर हॉर्न, इंडिकेटर, डोर लॉक खराब होने आदि विभिन्न कमियों को पूरा करने दिया गया 7 दिन का समय* 

*निर्देशों का पालन नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई*

गौरेला पेंड्रा मरवाही, अप्रैल 2024/ सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत जिला परिवहन कार्यालय एवम यातायात शाखा द्वारा आज रक्षित केंद्र अमरपुर पेंड्रा में 28 स्कूल वाहनों का भौतिक सत्यापन किया गया। वाहनों की निरीक्षण के दौरान पाई गई विभिन्न कमियों को 7 दिवस के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

        प्राप्त जानकारी के अनुसार

जिले मे संचालित स्कूल संचालको द्वारा 25 स्कूल बस तथा 3 टाटा मैजिक को चालक परिचालक सहित उपस्थित किया गया। वाहनों के निरिक्षण मे कई खामिया पाई गई, जैसे वाहनों का कांच टुटा हुवा, हैंड ब्रेक काम नहीं करना, प्रेसर हॉर्न निकलवाने, इंडीगेटर ख़राब होने, निर्धारित मानक अनुसार जाली नहीं लगाने, वाहनों मे स्कूल प्रबंधन व कांटेक्ट नम्बर स्पष्ट नहीं लिखे जाने, हैवी लाइसेंस उपलब्ध नहीं होने, डोर लॉक ख़राब होने, वैध परमिट, अग्नि शमन यन्त्र एवम फर्स्ट ऐड बॉक्स नहीं पाए जाने तथा कुछ वाहनों का टैक्स अदायगी नहीं पाया गया।

    जांच में पाए गए इन कमियों को पूरा करने के लिए 7 दिवस का समय सीमा देकर सभी स्कूल प्रबंधको को नोटिस जारी किया जायेगा। निर्देशों के पालन की अवहेलना की स्तिथि मे मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989, छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम-नियम 1991 के सुसंगत प्रावधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 

        निरिक्षण कार्यक्रम मे पुलिस विभाग की ओर से यातायात प्रभारी श्री भूपेंद्र कुर्रे निरीक्षक, सहायक यातायात प्रभारी श्री हेमंत कुमार पाटले, श्री दिनेश कुमार उदय, आरक्षक यातायात शाखा तथा परिवहन विभाग की ओर से श्री विवेक सिन्हा आरटीओ, श्री डानेश्वर डनसेना, परिवहन उप निरिक्षक, श्री हीरालाल ध्रुव डीईओ, वाहन प्रतिनिधि श्री हित्तू पंजाबी, श्री राजा टेंगन माड़ा, श्री मंटू शुक्ला एवं स्कूल बसों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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