छत्तीसगढ़

अनिवार्य सेवाओं के मतदाताओं को डाक मतपत्र के संबंध में बैठक

जगदलपुर, 22 मार्च 2024/ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उप निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण वर्मा, संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी डाक मतपत्र श्री ऋषिकेश तिवारी द्वारा अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने के संबंध में जिला कार्यालय के आस्था सभाकक्ष में बैठक ली। नोडल अधिकारी डाक मतपत्र श्री ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि बस्तर जिले के अंतर्गत कार्यरत अत्यावश्यक सेवा आकाशवाणी, रेल्वे, विद्युत, दूरसंचार (बीएसएनएल) दूरदर्शन, स्वास्थ्य विभाग, डेयरी विकास निगम (दुग्ध), पोस्ट आफिस एवं भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी जो कि मतदान दिवस के दिन अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे और वोटिंग से वंचित हो सकते हैं उनके द्वारा 12 डी में आवेदन भरकर जिला डाक मतपत्र शाखा में मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति व मतदान दिवस के दिन कार्य में होने के प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा संबंधित विभाग इसकी जानकारी तत्काल निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगें क्योंकि फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024 तक निर्धारित है।
संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी डाक मतपत्र श्री तिवारी ने बताया कि अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा के लिए संयुक्त कार्यालय में 13,14 और 15 अप्रैल को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। इस अवसर सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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