गौरेला पेंड्रा मरवाही, 21 मार्च 2024/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 उपधारा-10 (क) के तहत जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के अंतर्गत अधिसूचित किए गए मतदान केन्द्र भवनों को निर्वाचन संबंधी कार्यों के सम्पादन के लिए तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए अधिग्रहित करने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को समस्त प्रदेश में निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई जिसके फलस्वरूप जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिसके अन्तर्गत गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में 7 मई को मतदान और 4 जून 2024 को मतगणना सम्पन्न होना है।
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