छत्तीसगढ़

जनप्रतिनिधियों को दी गई लिपिकीय सुविधा वापस लेने के सम्बंध में आदेश जारी

अम्बिकापुर 18 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च से लोकसभा निर्वाचन 2024 की  घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके साथ ही सांसद, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को दी गई लिपिकीय सुविधा तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए एवं संबंधित कर्मचारियों को अविलंब मूल पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि मूल पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यवाही के पालन प्रतिवेदन से कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके सम्बंध में जिले के सर्व कार्यालय एवं विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *