छत्तीसगढ़

लोकसभा आम निर्वाचन के घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रेसवार्ता

बीजापुर, मार्च 2024- स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपादित करने भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीख का एलान कर दिया है। इसी के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में लोकधन से लगाए गए सभी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि सार्वजनिक स्थल/भवनों से हटाना शुरू हो गया है। उक्त जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय ने प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष साझा किया।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अनुसार प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। इसी तरह नाम निर्देशन की संवीक्षा की तिथि 28 मार्च तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी 30 मार्च 2024 तथा मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना 04 जून 2024 को होगी।
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 बस्तर अर्न्तगत जिले के एकमात्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर में कुल मतदान केन्द्र 245 है, जिसमें 22 शहरी तथा 223 ग्रामीण मतदान केन्द्र है। 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर में कुल पुरुष मतदाता 81981, महिला मतदाता 88460 सहित अन्य 08 मतदाताओं सहित कुल 170449 मतदाता है। जिले के मतदाताओं का लिंगानुपात 1078 है। वहीं 246 सर्विस वोटर 15 मार्च 2024 की स्थिति में है। दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 1603 वेबकास्टिंग हेतु चयनित 59 मतदान केन्द्र हैं एवं 64 मतदान केन्द्रों मे विडियोग्राफी की जाएगी। दिव्यांगजनों द्वारा संचालित 01 मतदान केन्द्र है। इसी तरह 05 युवा मतदान 05 आदर्श मतदान केन्द्र सहित महिलाओं द्वारा संचालित 10 संगवारी मतदान केन्द्र (पिंक बूथ) है, 99 मतदान केन्द्र शिफ्टिंग है।
आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात जिला निर्वाचन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष प्रभावशील हो गई है जो प्रत्येक दिवस 24 घंटे तक कार्यशील रहेगी। निर्वाचन प्रयोजनो के लिए आम सभाओं के दौरान किसी भी दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउड स्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी राजनैतिक प्रचार सामग्री के प्रसारण के पूर्ण प्रमाणीकरण आवश्यक रहेगा। सभी प्रकार की रैली, जुलूस सभी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सी- विजिल, सुविधा एवं अन्य एप आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ क्रियाशील होने की जानकारी दी गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू रूप से संचालन हेतु राजनैतिक गतिविधियों एवं टीवी केबल नेटवर्क पर दिए गए राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी विज्ञापन आदि पर सतत निगरानी हेतु मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त कलेक्टर श्री कैलाश वर्मा, एसडीएम बीजापुर एवं सहायक रिर्टनिंग अधिकारी श्री जागेश्वर कौशल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नारायण गवेल, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री उत्तम सिंह पंचारी एवं श्री दिलीप उईके सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश बीजापुर, मार्च 2024-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बीजापुर जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय.समय पर जारी आदेशों एवं आम निर्वाचन के दौरान शांति.व्यवस्था बनाये रखने के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिसके तहत बीजापुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे- बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा।
उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों- कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते है।  बीजापुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।
उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले सूमहध्व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। चूंकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यहारिक कारणों से संभव नहीं है, अतः यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है।

जिले के सीमा क्षेत्र अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबितशस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देश
बीजापुर, मार्च 2024- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय द्वारा आगामी लोक सभा निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा तिथि से आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा (सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस) एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा (फॉर पब्लिक सेफ्टी) की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए बीजापुर जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेसिंयो से जमा कराने हेतु आदेश जारी किया है। ताकि चुनाव प्रकिया के दौरान भय एवं आंतक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रो के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके।
अतः आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 के तहत् बीजापुर जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियो को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस अंदर जमा करवायें इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है। वहा भी जमा कर सकतें हैं जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है। उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगें। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।
यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेगें।
इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको से सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानो को शैक्षणिक संस्थानो एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट बीजापुर के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इस कंडिका में उल्लेखित ये सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हे इस आदेश से मुक्त रखा गया है को भी अपने अस्त्र.शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
16 मार्च 2024 से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (लोकसभा निर्वाचन 2024) के लिये बीजापुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियो (बिन्दु क्रमांक 3 के लायसेंसियों के लायसेंस छोड़कर) के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगें की इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इन्द्राज करेंगें और शस्त्र जमा करने वालो को इस संबंध में पावती देगें। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेगें।

राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवारों पर बिना अनुमति के नारे इत्यादि लिखने पर होगी कार्रवाई बीजापुर, मार्च 2024- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बीजापुर जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये लिये शासकीय-अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है। जिसके कारण शासकीय-अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। अतः एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानो का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है तो ऐसे कृत्यो के निवारण के लिए एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में नगरीय निकाय (नगरपालिक निगम, नगर पंचायत) लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय बीजापुर को अवगत करायें। टीम गठित करने को कार्य नगर निगम में आयुक्त एवं शेष क्षेत्रो में अनुविभागीय अधिकारी (रा) द्वारा किया जावे। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण रूप में लायेगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वो के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जाँच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जावेगा।
थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जावेगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी -विडियोग्राफी करायेगी।

सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू

बीजापुर, मार्च 2024- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार बीजापुर जिले में 19 अप्रैल को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना नियत है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के अवसर पर चुनाव सामग्री, मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर, भय के निर्भिक होकर अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने एवं चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर आदर्श आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय  ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है

 दिनांक 16 मार्च 2024 से 04 जून 2024 तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर सम्पूर्ण जिले एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ, एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे ।

कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डण्डा, अस्त्र.शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा न ही चलने के लिये किसी को प्रेरित किया जावेगा ।

 यह आदेश बीजापुर जिले की सामान्य जनता को संबोधित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अधीन एक पक्षीय पारित किया जाता है, आदेश तत्काल प्रभावशील होगा 16 मार्च से 04 जून 2024 की रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।

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