छत्तीसगढ़

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 – 06 जनवरी को मतदाता सूची का हुआ प्रारंभिक प्रकाशन

अम्बिकापुर, जनवरी 2024/ आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर 6 जनवरी शनिवार को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया गया है।
मतदाता सूची का 06 जनवरी 2024 को प्रारंभिक प्रकाशन किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य 22 जनवरी 2024 तक किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08 फरवरी 2024 को किया जायेगा।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म-7 भरे जायेंगे तथा फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म-08 भरे जायेंगे। इस प्रकार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति 22 जनवरी 2024 तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं त्रुटि सुधार हेतु फार्म-6, 7 एवं 8 ऑनलाईन मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अथवा https://www.nvsp.in/ में लॉग-इन कर भरा जा सकता है।

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