गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 04 जनवरी 2023/ जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी ने फर्जी वेब पोर्टल के माध्यम से जन्म मृत्यु के घटनाओं के पंजीयन पर रोक लगाने परिपत्र जारी किया है। उन्होने सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सहित जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार और खंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा है कि भारत सरकार के अधिकृत वेब पोर्टल https://crsorgi.gov.in पर ही जन्म, मृत्यु का पंजीयन किया जाना है।
परिपत्र में कहा गया है कि फर्जी वेब पोर्टलों के माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीयन का मामला संज्ञान में आने पर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 123 फर्जी वेब पोर्टल की सूची प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि इन फर्जी वेब पोर्टल-साइट के माध्यम से पंजीयन कार्य नहीं होना सुनिश्चित करें। ऐसे प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरूद्ध आई टी एक्ट 2000 के तहत कार्यवाही की जाए।