छत्तीसगढ़

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को किया प्रतिबंधित, आदेश जारी

निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से लेना होगा अनुमति

कवर्धा, अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा कर दिए जाने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य, स्वतंत्र शांतिपूर्ण एव निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने निर्वाचन की कार्यवाही समाप्ति होने एवं निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक सम्पूर्ण जिला कबीरधाम सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य, मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जाये या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोभ या संत्रास कारित हो उसे प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश में बताया गया है, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाऊड स्पीकर) की धीमी गति (स्वू टवसनउम) में प्रयोग करने की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के शर्तों के अधीन होगी। इस समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाऊड स्पीकर) का प्रयोग तभी किया जा सकेगा, जब उससे निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो/आदेशो का उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाऊड स्पीकर) का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो / आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर ही किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध धारा-13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गयी है, उन पर लागू नहीं होगी। इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-16 (1) के प्रावधान अनुसार प्रधान आरक्षक की पद श्रेणी से अभिन्न पद श्रेणी का कोई भी पुलिस अधिकारी, ऐसे ध्वनि विस्तारक को, जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो, अभिगृहित कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत होगा एवं विधानसभा निर्वाचन 2023 कार्य के अवसान होने तक प्रभावशील रहेगा।

मतदान केन्द्रों के लिए चयनित ईव्हीएम मशीनों का कमीशनिंग कार्य 27 अक्टूबर को

कवर्धा, 26 अक्टूबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित समय-सारणी अनुसार कबीरधाम जिले के दोनो विधानसभा क्षेत्र कवर्धा एवं पंडरिया में स्वतत्रं एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र के लिए चयनित इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन ईव्हीएम का 27 अक्टूबर शुक्रवार को कृषि उपज मंडी कवर्धा में प्रातः 10 बजे कमीश्निंग कार्य किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे द्वारा निर्धारित कमीशनिंग कार्य के लिए पंडरिया एवं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता एवं राजनीतिक दलों को सूचना दी गई है। कमीशनिंग कार्य में सभी की उपस्थित के लिए आग्रह किया गया है।

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