छत्तीसगढ़

राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु रैली, हेलीपेड, वाहन एवं लाउड स्पीकर के लिए अनुमति जरूरी

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर से ले सकेंगे अनुमति
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक की अवधि हेतु दी जाएगी अनुमति
कलेक्टर श्री गोयल ने जारी किया आदेश

रायगढ़, 19 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान जिले में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के द्वारा समय-समय पर प्रचार-प्रसार इत्यादि कार्य हेतु रैली, हेलीपेड, वाहन एवं लाउड स्पीकर की अनुमति हेतु संबंधित अधिकारी को अधिकृत किया है।
           हेलीकाप्टर उतारने हेतु हेलीपेड की अनुमति, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी के लिए वाहन की अनुमति एवं अंत:जिला वाहनों की ऑनलाईन /ऑफलाईन अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ सुश्री संतन देवी जांगड़े को अधिकृत किया गया है। इसी तरह लाउड स्पीकर के साथ बैठक की अनुमति, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, लाउड स्पीकर के बिना बैठक की अनुमति, रोस्ट्रम/बेरिकेट के निर्माण के लिए अनुमति, रैली की अनुमति, लाउड स्पीकर के साथ स्ट्रीट कार्नन मीटिंग की अनुमति, विधानसभा क्षेत्र के भीतर वाहन की अनुमति एवं लाउड स्पीकर की ऑनलाईन/ऑफलाईन अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ को अधिकृत किया गया है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक की अवधि हेतु उक्त अनुमति प्रदान की जाएगी।

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