छत्तीसगढ़

जिले 144 लागू कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने किया आदेश जारी

राजनैतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश

बीजापुर, अक्टूबर 2023- भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा कर आयोग द्वारा आगामी निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिये आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है। आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न हो सके। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 (1) ए, 144 (2), में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा जिले के अंदर सभी राजनैतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का पालन करने निर्देशित किया गया है।

विधानसभा आम निर्वाचन 2023
जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

बीजापुर 09 अक्टूबर 2023- विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आज 09 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

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