छत्तीसगढ़

प्रबंधक लीड बैंक एवं सर्व बैंकर्स तथा नोडल अधिकारी इ.इ.एम.की बैठक सम्पन्न

दुर्ग, सितंबर 2023/निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंकों से किये जाने वाले संदेहजनक लेन-देन की जानकारी के संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे द्वारा 26 सितंबर को जिला निर्वाचन कार्यालय चेंबर में प्रबंधक लीड बैंक के माध्यम से सर्व बैंकर्स एवं नोडल अधिकारी इ.इ.एम की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निर्वाचन के दौरान संदेहजनक लेन-देन के संबंध में बैंकों से सूचना प्राप्त करने संबंधी अनुलग्नक डी 12 की जानकारी प्रबंधक लीड बैंक तथा सभी उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों को दी गयी। बैंकों को पिछले 2 महीने में 01 लाख रूपये से अधिक की असामान्य या संदेहजनक लेन-देन की, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंक खाते में राशि का असामान्य रूप से अंतरण, अभ्यर्थियों या उसके परिवार के खाते जिनका उल्लेख शपथ पत्र में है, 1 लाख रूपये से अधिक की नगद राशि के लेनदेन की जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया।
यदि बैंक खाते में लेन-देन की रकम 10 लाख रूपये से अधिक हो तो ऐसी सूचना को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजी जाए। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलने संबंधी निर्देशों से अवगत कराया गया। निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नगदी का परिवहन करने संबंधी निर्देशों से अवगत कराया गया कि बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों की नकदी बैन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के अलावा किसी तृतीय पक्षकार एजेंसी के नकदी नही लेंगे। ए.टी.एम. में नकदी डालने वाले नकदी वैन के साथ जाने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करेंगे तथा निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नकदी वैन को जांच करने के लिए रोकता है, तो एजेंसी दस्तावेजों और मुद्रा की प्रत्यक्ष जांच के द्वारा निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करने की स्थिति में होनी चाहिए कि बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक ए.टी.एम. या अन्य शाखाओं या मुद्रा तिजोरी में नकदी ले जाने के उद्देश्य से बैंक से नकदी प्राप्त की है।

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