कवर्धा, 14 सितम्बर 2023। दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करनें एवं उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05 बच्चों के समूह) दिव्यांग विद्यार्थियों को किराए के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया जाना है। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने के लिए छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।
हितग्राहियों की पात्रताः-
समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक श्रीमती अभिलाषा पंडा ने बताया कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक के दिव्यांगजन इसमें पात्रता हांगे। आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा .महाविद्यालय, पोलिटेक्निक, आई.टी.आई. में नियमित छात्र के रूप में प्रवेशित (शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण छात्र को पात्रता नहीं होगी)शिक्षण संस्थान से आवेदक के मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो।
उन्होंने बताया कि 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05 बच्चों के समूह) को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया जाता है। ए श्रेणी के शहर के लिए दस हजार रूपए तक देय होगी। बीद श्रेणी के शहर के लिए सात हजार तक देय होगी और सरी श्रेणी के शहर के लिए पांच हजार तक देय होगी।
आवेदन की प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि महाविद्यालय पोलिटेक्निक, आई.टी.आई. के नियमित 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05 बच्चों के समूह) विद्यार्थी पूर्ण बायोडाटा के साथ सादे कागज पर संयुक्त, उप संचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय को आवेदन करेंगे। आवेदन के साथ महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किए जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सभी प्रत्येक छात्रों का पृथक-पृथक। छात्रों को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यू.डी.आई.डी.कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय से मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर या उससे अधिक है सम्बन्धी प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत के सम्बंधित सरपंच अथवा पंच, पार्षद द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।