छत्तीसगढ़

असामायिक मृत्यु के दो प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़, सितम्बर 2023/ अनुविभाग लैलूंगा एवं घरघोड़ा अंतर्गत दो लोगों की प्राकृतिक आपदा से असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के अनुसार मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम-टुरटुरा तहसील मुकडेगा के भुनेश्वर पैंकरा की 22 नवम्बर 2022 को कुएं के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती मोहिनी पैंकरा को 4 लाख रुपये तथा घरघोड़ा के मंगलू जोल्हे की 20 मार्च 2023 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर एतवारिन जोल्हे को 4 लाख रूपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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