कोरबा 11 सितंबर 2023/समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु जिले में किसानों का पंजीयन जारी है। जारी निर्देशों के तहत नवीन कृषक पंजीयन के पश्चात संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितम्बर 2023 तक निर्धारित किया गया है। पंजीयन के दौरान समिति और कृषकों द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है-कृषक के आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन करना, कृषक के आवेदन अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा कृषक का पंजीयन की कार्यवाही करना, नवीन पंजीयन एवं संशोधन के लिये कृषक आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी-1 आधार नम्बर बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ प्राप्त कर सकेगा। सहकारी बैंक के नोडल् अधिकारी ने बताया कि विगत खरीफ वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसानों को अगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2022 – 23 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन कराया जाये। योजना के अंतर्गत पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों को सहकारी समिति द्वारा साफ्टवेयर के लॉगिन में मैन्युअली कैरीफारवर्ड किया जाएगा। किसान द्वारा कोई संशोधन हेतु आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक समिति में प्रस्तुत नही किया जाता है तो समिति द्वारा पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों की जानकारी खरीफ वर्ष 2023-24 के लिये किसान पंजीयन हेतु कैरीफारवर्ड किया जा सकेगा। आधार आधारित प्रमाणीकरण हेतु किसानों की आयु एवं आधार की जानकारी अनिवार्य है। अतएव सभी पंजीकृत / पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषकों के आधार की जानकारी अनिवार्य इंद्राज कराया जाये। अतः समितियां संबंधित पंजीकृत / पंजीकरण हेतु किसान से ऋण पुस्तिका, बी – 1, आधार की कापी, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आई.एफ.एस.सी. कोड, मोबाइल नम्बर, नामिनी का आधार, संधारित कर रखे एवं पोर्टल पर इंद्राज आवश्यक रूप से करें। किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान पंजीयन अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाए। भारत सरकार द्वारा खरीदी कार्यों में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उपार्जन केन्द्र स्तर पर समितियां उक्त बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली कार्य हेतु एक बायोमेट्रिक मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। खरीदी केन्द्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाए। किसान को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी हेतु खरीदी केन्द्र स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाए। उन्होंने बताया कि कृषक पूर्व वर्ष के पंजीकृत किसान अपना समस्त दस्तावेज – ऋण पुस्तिका, बी – 1, आधार की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति,आईएफएससी कोड, मोबाईल नम्बर, नामिनी का आधार लेकर समिति में संशोधन का कार्य 30 सितम्बर 2023 तक करा सकते हैं तथा 31 अक्टूबर 2023 तक नवीन पंजीयन हेतु कृषक उक्त समस्त दस्तावेज के साथ आवेदन समिति में जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग, तहसीलदार द्वारा विगत खरीफ वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसानों को अगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन किया जाना है। यदि किसी कारणवश किसान को अपना नामिनी एवं उसका आधार नम्बर परिवर्तन करना हो तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी ( एस. डी. एम. / तहसीलदार ) द्वारा किया जाए।
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