छत्तीसगढ़

मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

आरबीसी 6.4 के तहत

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 05 सितम्बर 2023/ कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने राजस्व पुरस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6.4 के तहत विभिन्न घटनाओं में मृत्यु होने वाले लोगों के परिजनों को चार.चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरमकेला निवासी श्री रंगलाल निषाद की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गई थी। उनकी पत्नी श्रीमती विद्या कुमारी को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि कलेक्टर ने स्वीकृत की है। इसी प्रकार ग्राम परसाडीह तहसील बिलाईगढ़ निवासी श्री धनंजय लहरे की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हो गई। उनके पिता श्री गोवर्धन लहरे को, सारंगढ़ तहसील के ग्राम झारपाली के निवासी श्री पुनीराम यादव की मृत्यु कुएं में डूबने से हो जाने से उनकी पत्नी श्रीमती मोंगराबाई को, ग्राम पवनी बिलाईगढ़ के श्री चरणदास मानिकपुरी की मृत्यु तालाब में डूबने से हो जाने पर उनकी माता श्रीमती सविता बाई कोए ग्राम ठेंगागुड़ी निवासी श्री लिंगराज प्रधान की मधुमक्खी काटने से मृत्यु हो जाने पर उनके पुत्र श्री कृष्णचंद्र, श्री बंशीधर और पुत्री कु. कल्पना को संयुक्त रूप से तथा ग्राम पोरथ (सरिया) निवासी कु. बबीता का निधन आग में जलने से हो जाने पर उनके पिता श्री निरंजन को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उपरोक्त सभी मृतकों के परिजनों को 4.4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति जिला प्रशासन द्वारा आरबीसी 6.4 में निहित प्रावधानों के अधीन प्रदाय की गई है।

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