अनधिकृत विकास पर एक करोड़ से अधिक राशि अधिरोपित
बलोदाबाजार 10 अगस्त/ कलेक्टर श्री चंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला नियमितीकरण प्राधिकारी की बैठक में 44 प्रकरणों का निराकरण करते हुए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम के तहत एक करोड़ 16 लाख 4 हजार 769 रुपये जुर्माना एवं उपकर अधिरोपित किये गए।
साहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री बीएल बांधे ने बताया कि अधिरोपित कुल राशि मे 93 लाख 91 हजार 189 रुपये जुर्माना तथा 22 लाख13हजार 580 रुपये उपकर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कुल 12 प्रकरण आवासीय निःशुल्क निराकरण किया गया एवं 15 आवासीय प्रकरण 120 वर्ग मीटर से अधिक होने पर शास्त्ति अधिरोपित किया गया। एक मैरिज हॉल,10 गैर आवासीय एवं एक औद्योगिक प्रकरण की स्वीकृति दी गई। शेष 5 प्रकरण मार्गाधिकार में होने के कारण अस्वीकृत किया गया।
ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रो में हुए अनधिकृत विकास प्रकरणो का नियमितीकरण नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। 120 वर्ग मीटर तक के आवासीय का निःशुल्क तथा उससे अधिक पर शास्त्ति एवं उपकर जमा कर अनधिकृत विकास का नियमितीकरण कराया जा सकता है।