छत्तीसगढ़

जिले के 18 ग्रामों हेतु कोटवार पद सृजित

कोटवारों से ग्राम स्तर पर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन को मिलेगी सहायता
जगदलपुर, 03 अगस्त 2023/ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने जिले के 18 ग्रामों के लिए कोटवार पद का सृजित किया है। ग्राम स्तर पर कोटवारों के माध्यम से कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित प्रशासन का सूचना तंत्र को मजबूत करने का प्रयास का किया जा रहा है। साथ ही कोटवारों के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराने में तथा निर्वाचन कार्यों में भी आवश्यक सहयोग लिया जाता है। कलेक्टर द्वारा कोटवार पद हेतु तोकापाल तहसील के ग्राम मंडवा, बस्तर तहसील के ग्राम मधोता, बागमोहलई, बेसरापाल, चितलवार, खोटलापाल, नारायणपाल, महुपालबारी और चिडईपदर, तहसील बकावंड के ग्राम उलनार और बेलपुटी-2, भानपुरी तहसील के ग्राम तिरथा, रतेंगा-2, कोहकासिवनी, गोंडियापाल, कोटगढ, खडका और छोटेअलनार हेतु स्वीकृति दी गई है।
ज्ञात हो कि भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 नियम की कंडिका 4 में ग्राम पंचायत द्वारा सम्यक् रूप से पारित संकल्प के पश्चात पात्र व्यक्ति को ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

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