छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय पंचायती आम व उप चुनाव में अभ्यर्थियों की सूची

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 15 जून 2023/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का आम व उप निर्वाचन अंतर्गत नाम निर्देशन और नाम वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। इसके अनुसार सारंगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम टिमरलगा में सरपंच पद हेतु अनुपमा पटेल, कमला पटेल और शकुंतला पटेल, मुड़वाभांठा के वार्ड 15 में पंच पद हेतु भूपेंद्र कुमार जांगड़े और राजेश कुमार जांगड़े, बरमकेला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बारादावन में सरपंच पद हेतु ममता मालाकार और पन्ना पटेल अभ्यर्थी हैं। इसी प्रकार बिलाईगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बालपुर में सरपंच पद हेतु राजूराम लहरे और रेखा खटकर, अमलडीहा में सरपंच पद हेतु अंजनी रमेश केवट, दुलौरिन बाई कैवर्त्य, पुनीबाई पटेल, मधु महंत, सुमित्रा राजेश केवर्त और रामेश्वरी लोहार अभ्यर्थी हैं।
आम निर्वाचन अंतर्गत ग्राम पंचायत टेढ़ीभदरा में सरपंच पद हेतु कविता लक्ष्मण घृतलहरे, जयंती अमन जोल्हे, श्रीमती प्रेम कुमारी नारंग, श्रीमती सुशीला भारती और शांति शनि बंजारे अभ्यर्थी हैं। ग्राम पंचायत टेढ़ीभदरा में पंच पद हेतु वार्ड क्रमांक 1 से अरविंद बघेल, दिलेश कुमार अजय एवं धीरसाय बंजारे, वार्ड क्रमांक 2 से श्रीमती विमला बंजारे, सीता राजकुमारी भारती, वार्ड क्रमांक 4 से मुन्ना, सुरेश कुमार बघेल, वार्ड क्रमांक 5 से जयपाल सिंह निराला और राजा कुमार बघेल, वार्ड क्रमांक 6 से श्रीमती अंबेश्वरी मानिकपुरी, मानकी देवी घृतलहरे, वार्ड क्रमांक 7 से सुंदरलाल टंडन, शशि कुमार घृतलहरे, वार्ड क्रमांक 9 से दिलबाई अशोक रत्नाकर श्रीमती जानकी लहरे, वार्ड क्रमांक 10 से पदमाबाई लहरे, कु. ममता लहरे अभ्यर्थी हैं।

निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू: 27 जून को होगा मतदान
ऐसे क्षेत्र जहां निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जाना है, उन क्षेत्रों में आगामी निर्वाचन कार्यवाही संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मतदान 27 जून 2023 को किया जाएगा।

आचार संहिता में वाहन का नियमानुसार उपयोग
जिले के सभी जनपद पंचायत क्षेत्र में शासकीय, स्थानीय, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग आदर्श आचरण संहिता प्रावधानों के अनुरूप किया जाए।

बिना अनुमति रैली, जुलूस, सभा पर प्रतिबंध
जिले के संबंधित निर्वाचन से जुड़े ग्राम क्षेत्रों में एसडीएम या तहसीलदार से रैली जुलूस सभा के लिए 48 घंटे पूर्व लिखित आवेदन देकर अनुमति प्राप्त की जा सकेगी, बिना अनुमति यह प्रतिबंधित है। साथ ही साथ आमसभा, रैली, जुलूस में किसी भी प्रकार का शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

 
बिना अनुमति विज्ञापन पर प्रतिबंध

शासकीय, अशासकीय भवनों की दीवारों पर नारा लेखन एवं खंभो में प्रचार सामग्री छ.ग. संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। निजी भवनों में भी बिना लिखित सहमति के प्रचार सामग्री पर कार्यवाही की जाएगी।

बिना अनुमति अवकाश पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के अनुमति के बिना जिले के  कोई भी अधिकारी-कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध
सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद निर्वाचन क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, बैंक, पोस्टआफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों को प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर, समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

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