सुकमा 23 मई 2023/ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सह ब्लूमबर्ग परियोजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्टेक होल्डर्स का संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। ब्लूमबर्ग परियोजना के संभागीय सलाहकार एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. योगेश पैकरा ने उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कोटपा एक्ट 2003, कोटपा छ.ग. संशोधन अधिनियम 2021, टोबैको मॉनिटरिंग एप्प से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।
कार्यशाला में कलेक्टर श्री हरिस. एस ने जिले में तम्बाकू नियंत्रण के संबंध में की जा रही गतिविधियों की जानकारी नोडल अधिकारी से ली। साथ ही तम्बाकु नियंत्रण नियमों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने कहा। आगामी 31 मई को विश्व तम्बाकु निषेध अधिनियम दिवस में जिले के सभी सार्वजिनक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने कहा। साथ ही कोटपा 2003 के प्रावधानों की निगरानी तथा उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जिला स्तरीय दल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुकमा को चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किये जाने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री डीएन कश्यप, सुश्री प्रीति दुर्गम एसडीएम सुकमा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश सांडिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
कोटपा एक्ट क्या है
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, जिसे कोटपा एक्ट, 2003 के नाम से भी जाना जाता है।