छत्तीसगढ़

13 मृतक के परिजनों को 4-4 लाख आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

अम्बिकापुर 10 मई 2022/ अपर कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित प्रावधान 9 जून 2015 की कंडिका (छः) (1) के तहत 13 विपत्तिग्रस्त मृतक के निकटतम वारिस या परिजन को 4-4 लाख रुपये आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। जिसमें 6 सर्प काटने से, 4 पानी में डूबने से 1 मधुमक्खी काटने, 1 आकाशीय बिजली गिरने से तथा 1 मिट्टी धसने पर दब जाने से हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील अम्बिकापुर के ग्राम घंघरी निवासी जुगो बाई तथा ग्राम सुखरी निवासी फुलेश्वरी की मुत्यु सर्प काटने से, ग्राम चिताबहार निवासी आकाश दास की पानी में डूबने से, ग्राम विशुनपुरखुर्द के निवासी आशिशन एक्का मधुमक्खी काटने से हो गई थी। इसीप्रकार तहसील लुण्ड्रा के ग्राम डुमकी निवासी सोहन कुजूर, ग्राम बतौली निवासी आदित्य मिंज व ग्राम गेरसा निवासी सुखराम की मृत्यु पानी में डूबने से, ग्राम डहौली निवासी रामप्रसाद की मृत्यु सर्प काटने से हो गई थी। तहसील दरिमा के ग्राम कसकालों निवासी भुवनलाल सिंह आकाशीय बिजली गिरने से तथा ग्राम पंपापुर निवासी दिनेश, तहसील उदयपुर के ग्राम चकेरी निवासी बजारो व तहसील बतौली के ग्राम सरमना निवासी सफीम लकड़ा सर्प काटने से तथा तहसील लखनपुर के ग्राम जयपुर ख निवासी कलेश्वरी की मृत्यु मिट्टी धसने पर दब जाने से हो गई थी।

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