जांजगीर-चांपा 03 मई 2023/ इस वर्ष जिले में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 सम्पन्न होना है। जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि जिले में विधानसभा की निर्वाचक नामावली शुद्ध एवं त्रुटिरहित हो। इस हेतु अब आयोग द्वारा निर्वाचन कानून एवं नियमों में संशोधन कर 04 अहर्ता तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिकों को निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के आवसर उपलब्ध कराया गया है। आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2023 के साथ-साथ 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2023 की तिथि में पात्रता रखने वाले युवा नागरिकों को भी अपना नाम मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु अग्रिम आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त के अतिरिक्त अब नाम जोडने, काटने एवं संशोधन हेतु आवश्यक प्रारूप-6, 7 एवं 8 में भी संशोधन किया गया है तथा इन्हें अधिक से अधिक ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करने की दशा में प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में प्रत्येक महाविद्यालय में 17+ आयुवर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन मतदाता सूची में कराए जाने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अब ऐसे छात्र-छात्राएँ जिनकी आयु 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है वे अपना आवेदन ऑनलाईन वोटर्स सर्विस पोर्टल (https://voters.eci.gov.in/) तथा ऑफलाईन (प्ररूप-6) के माध्यम से कक्षा दसवी की अंकसूची, आधार कार्ड, परिवार के किसी भी सदस्य का वोटर आईडी की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साईज का फोटो महाविद्यालय में नियुक्त नोडल अधिकारी के पास जमा कर सकते है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिलें के समस्त विद्यालय, महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं (17+ आयु वर्ग) से अपील की है, कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदाता सूची में अपना पंजीयन करवाने की कार्यवाही करें ताकि भविष्य में सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें।
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