छत्तीसगढ़

20 बिस्तर की अनुमति पर महिमा हॉस्पिटल कर रहा था 57 बिस्तर का संचालन औचक निरीक्षण पर लगा जुर्माना

दुर्ग, अप्रैल 2023/ नर्सिंग होम एक्ट की टीम के द्वारा महिमा हास्पिटल कादम्बरी नगर भिलाई का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस वैधता दिनांक 19 अपै्रल 2018 से 18 अपै्रल 2023, 20 बिस्तर संचालन करने की अनुमति प्राप्त है। परन्तु संस्था का संचालन बिना किसी पूर्व अनुमति के 57 बिस्तर संचालन करते हुए पाया गया। जो कि नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
नर्सिंग होम एक्ट 2013 में वर्णित बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन जो कोई भी अनुज्ञा पत्र के संबंध में बनाये गये प्रावधान का उल्लंघन करता है ,तो 20 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

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