छत्तीसगढ़

राजस्व ग्राम कारूटोला के राजस्व अभिलेख का किया गया निर्माण

  • प्रारंभिक प्रकाशन 24 फरवरी से
  • दावा-आपत्ति 10 मार्च तक
    राजनांदगांव 24 फरवरी 2023। जिले के छुरिया तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल उमरवाही के पटवारी हल्का नंबर 52 के राजस्व ग्राम कारूटोला के राजस्व अभिलेख का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियम क्रमांक-08 (2) के अधीन यह उद्घोषणा की जाती है कि प्रस्तावित ग्राम कारूटोला का अधिकार अभिलेख, खसरा पांचसाला, निस्तार पत्रक एवं नक्शा तैयार कर लिया गया है। जिसका प्रारंभिक प्रकाशन 24 फरवरी 2023 को ग्राम कारूटोला में किया गया है। सभी व्यक्तियों को जिनका अभिलेखों की प्रविष्टि में हित निहित है, को आमंत्रित किया गया है। इसका निरीक्षण नायब तहसीलदार छुरिया के न्यायालय मे कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कर सकते हैं और यदि वे चाहे तो उक्त अभिलेख में की गई प्रविष्टि के संबंध में अपना दावा-आपत्ति 10 मार्च 2023 तक प्राधिकृत अधिकारी एवं छुरिया तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अथवा तहसील द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दस्तावेज सहित दावा-आपत्ति पेश कर सकते हैं। इसके उपरांत और कोई दावा-आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी एवं आपकी अनुपस्थिति से यह मान लिया जाएगा कि आपको अभिलेख में की गई प्रविष्टि स्वीकार है।

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