छत्तीसगढ़

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध

अम्बिकापुर 24 फरवरी 2023/हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री कुंदन कुमार के द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से समाप्ति तक की अवधि में जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जारी आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों में यदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना हो, तो संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसी अनुमति प्राप्त होने पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। उक्त अवधि को छोड़कर सार्वजनिक स्थल जहां लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्त्रोत उपयोग में लाया जाता है, तो ध्वनि का स्तर 10 डीबीए या 75 डीबी जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार हार्न का उपयोग एवं पटाखे फोड़ा जाना आवासीय क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

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