अम्बिकापुर 23 फरवरी 2023/उप संचालक कृषि पी.एस. दीवान ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नमूना अमानक पाए जाने पर डीएपी उर्वरक के भण्डारण एवं वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ खाद्य संग्रहण केन्द्र सीतापुर पर यह प्रतिबंध लगाया है।
ज्ञातब्य है कि विगत 12 दिसम्बर 2022 को उर्वरक का नमूना जांच के लिए लिया गया था। नमूना लेते समय उर्वरक की मात्रा 120.90 टन थी।