कवर्धा, 10 फरवरी 2023। छŸासगढ़ शासन द्वारा एक नवम्बर .2004 अथवा उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए नवीन अंषदायी पेंषन योजना के स्थान पर पुरानी पेंषन योजना लागू करने के फलस्वरूप एक नवम्बर 2004 से 31.मार्च 2022 के बीच नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंषन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विलक्प का प्रावधान किया गया है।
जिला कोषालय अधिकारी, श्री मिर्जा इष्तियाक अहमद बेग ने बताया कि उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए शासकीय सेवकों द्वारा इस निर्देष के जारी होने के दिनांक से 24 फरवरी 2023 के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं सहमति पत्र प्राप्त कर, शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका में प्रविष्ठ की जाकर मूल सेवा पुस्तिका में चस्पा कर एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक संपदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन में अपलोड किया जाना है। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/कार्यालय प्रमुखों को शासन के उक्त निर्देशानुसार पत्र जारी कर कार्यवाही निर्धारित तिथि के भीतर किये जाने के निर्देष दिए हैं।