शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी
रायगढ़, फरवरी 2023/ सीएमएचओ डॉ. मधुलिका सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में डॉ.टी जी कुलवेदी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम नोडल अधिकारी तथा सुश्री रंजना पैंकरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के दिशा-निर्देश पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत 7 से 9 फरवरी तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़़ के आरोग्यम सभा कक्ष में किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के चयनित शैक्षणिक संस्थान विद्यालय एवं समस्त महाविद्यालय के नोडल शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दी। प्रशिक्षण में शिक्षकों को कोटपा एक्ट-2003 के सभी धाराओं से अवगत कराया गया।
भारत सरकार द्वारा समस्त शैक्षणिक संस्थानो को तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने हेतु जारी दिशा निर्देश अंतर्गत तय 11 मापदंडों की जानकारी व क्रियान्वयन करने हेतु प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताया गया जिसमें कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत् धूम्रपान निषेध क्षेत्र हेतु सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी.एवं चौड़ाई 30 से.मी. का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है। उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 6,ब के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है, जिसका उल्लंघन करने पर तथा 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता हैं। जिसके तहत समस्त शैक्षणिक संस्थानों को प्रवेश द्वार पर अधिनियम के तहत तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी.एवं चौड़ाई 30 से.मी.का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है साथ ही शैक्षणिक संस्थान पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित होगा शैक्षणिक संस्थान स्तर पर उक्त उल्लंघनों की निगरानी हेतु टोबेको मॉनिटर्स एवं निगरानी समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है साथ ही प्रत्येक शाला एवं महाविद्यालयों में नोडल शिक्षक के द्वारा उक्त उल्लंघन होने पर कार्यवाही किये जाने पर अधिकृत किया गया है।
निर्धारित 11 बिन्दुओं को पूर्ण करने के पश्चात स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के ओर से तम्बाकू मुक्त होने पर प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे पर विक्रय केन्द्र द्वारा तम्बाकू विक्रय करने के उल्लंघन पर शिक्षण संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही व समझाईश के पश्चात तम्बाकू उत्पाद का विक्रय बंद न होने की दशा में जिला स्तर पर गठित प्रर्वतन दल द्वारा कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चालानी प्रक्रिया एवं तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान प्रमाणीकरण को सुगम बनाने हेतु टोबेको मॉनिटरिंग एप की जानकारी प्रदाय की गयी। उक्त प्रशिक्षण में सुश्री सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, डॉ.विवेक उपाध्याय डेंटल सर्जन व श्री संजय नामदेव (द यूनियन) की सहभागिता रही।
