छत्तीसगढ़

*पीडीएस के तहत माह अप्रैल से फोर्टिफाइड चावल वितरण सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश*

      गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 13 जनवरी 2023/ राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों में (एपीएल राशनकार्ड को छोड़कर) माह अप्रैल 2023 से फोर्टिफाईड चावल वितरण प्रारंभ किया जाना है। इस निर्णय के परिपालन में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड एवं मरवाही, जिला प्रबंधक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और सभी खाद्य निरीक्षको को परिपत्र जारी कर फोर्टिफाइड चावल वितरण के लिये आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा राशन कार्ड धारकों को फोर्टिफाइड चावल के उपयोग एवं लाभ के संबंध में उचित मूल्य दुकानों में बैनर-पोस्टर के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने फोर्टिफाइड चावल वितरण हेतु कस्टम मिलिंग के लिए पंजीकृत राईस मिलों द्वारा मिलों में स्थापित ब्लंडिग मशीन का उपयोग किया जा रहा है या नहीं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है।

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