अम्बिकापुर 12 जनवरी 2023/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देश में पैरालीगल वालेंटियर स्वाति चौबे द्वारा 11 जनवरी 2023 को बनारस रोड, अंबिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अनुसार पशुओं को पीटना, लात मारना, सीमा से ज्यादा बोझा लादना अक्षम पशु को काम में लेना गलत चीजें खिलाना, खाना पीना न देना पशु को अपाहिज बनाना दंडनीय अपराध है तथा धारा 12 के अनुसार किसी पशु पर दूध ज्यादा देने के लिए नियम विरूद्ध युक्तियों का प्रयोग दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान में नागरिकों का यह मूल कर्तव्य बताया गया है कि पशु के प्रति दया भाव रखें।
इसी प्रकार पैरालीगल वालंटियर स्वाति चौबे द्वारा 11 जनवरी 2023 को शांतिपारा, अंबिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगों को बताया कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार किसी विषाक्त या प्रदूषक पदार्थ को किसी नदी, कुएं या मल नाली में मिलाना या भूमि पर छोड़ना दंडनीय होगा। धारा 33 के अनुसार कुएं या जल किसी ऐसी मल नाली में या किसी भूमि जिस पर किसी पदार्थ के व्ययन होने या संभाव्य होने के कारण प्रदूषित होने की संभावना है वहां बोर्ड ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए न्यायालय को आवेदन दे सकता है। ऐसा होने पर न्यायालय यथास्थिति प्रदूषण को हटाने का आदेश सकता है।