छत्तीसगढ़

संपत्ति विरूपण हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त

अम्बिकापुर 4 जनवरी 2023/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय उपचुनाव हेतु जिले के समस्त अनुविभाग में उप निर्वाचन के दौरान संपत्ति विरूपण हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उप निर्वाचन तिथि घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावशील  हो गई है तथा इस दौरान किसी भी शासकीय संपत्ति का चुनाव प्रचार-प्रसार में उपयोग प्रतिबंधित है।
  जारी आदेशानुसार अनुविभाग अम्बिकापुर के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अम्बिकापुर, तहसीलदार अम्बिकापुर, मुख्य कार्यपालन अधिकरी जनपद पंचायत अम्बिकापुर, लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता तथा संबंधित थाना से थाना प्रभारी एवं एक हवलदार तथा दो सिपाहियों, अनुविभाग उदयपुर हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी उदयपुरए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस उदयपुर, तहसीलदार उदयपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उदयपुर, लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता तथा संबंधित थाना से थाना प्रभारी एवं एक हवलदार तथा दो सिपाहियों को, अनुविभाग धौरपुर हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी धौरपुर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस धौरपुर, तहसीलदार धौरपुरए मुख्य कार्यपालन अधिकरी जनपद पंचायत लुण्ड्रा, लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता तथा संबंधित थाना से थाना प्रभारी एवं एक हवलदार तथा दो सिपाहियों को, अनुविभाग सीतापुर हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीतापुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर, तहसीलदार सीतापुर, मुख्य कार्यपालन अधिकरी जनपद पंचायत सीतापुर, लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता तथा संबंधित थाना से थाना प्रभारी एवं एक हवलदार तथा दो सिपाहियों को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

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