कवर्धा, दिसंबर 2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे के निर्देश पर कलेक्टर कार्यालय में नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022-23 के संबंध में अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन ने आज निर्वाचन व्यय (मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति गठन एवं दत्त मूल्य समाचार विनियमन) के संबंध में बैठक ली। उन्होने बताया कि निर्वाचन व्यय की मॉनिटरिंग के लिए सहायक जिला कोषालय अधिकारी श्री प्रशांत जायसवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस अवसर पर कवर्धा अनुविभागीय अधिकारी श्री पी.सी कोरी उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि नगर पालिका परिषद कवर्धा के उप निर्वाचन में पार्षद पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 1.50 लाख रूपए व्यय किए जा सकते है। जिसके लिए व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति की गई है। इस दौरान सोशल मीडिया, पेड न्यूज और व्हाटसएप गु्रप पर नजर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में व्यक्तिगत खाता खोलकर उस खाते में उपरोक्त अनुसार राशि रखते हुए उसकी जानकारी नाम निर्देशन की अंतिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन व्यय लेखों में प्रकाशित सामग्री पर वास्तविक व्यय को शामिल करने के लिए रिटर्निंग आफिसर को सूचना देगा, चाहे अभ्यर्थी ने चैनल, सामचार पत्रों को वह राशि दी है या नहीं दी है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का यह देखने के लिए समिति द्वारा प्रमाणन के पश्चात ही तथा प्रमाणन अनुसार किया गया हैं। यदि विज्ञापन अभ्यर्थी के प्राधिकार के बिना दिया गया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ज के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के विरूद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाई की जा सकती है। निर्वाचन पैम्लेट, पोस्टर, हैड बिल तथा अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम व पता लिखा जाना आवश्यक है यदि नहीं पाया जाता तो छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 14 के के तहत कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन अनुवीक्षण दृष्टिकोण से अभ्यार्थियों के संबंध में अन्य मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण, (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अन्यों द्वारा अभ्यार्थियों की निर्वाचन संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपील या विज्ञापन या प्रचार भी) शामिल होगा।