छत्तीसगढ़

आदतन अपराधी प्रवृत्ति तथा लोक शांति भंग करने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

जांजगीर-चांपा, दिसम्बर 2022/ छ०ग० राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 की घोषणा 12 दिसम्बर को कर दिये जाने के उपरांत उप निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। जिसके अंतर्गत जिला जांजगीर-चाम्पा के जनपद पंचायतों के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में 09 जनवरी 2022 को मतदान सम्पन्न होना है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि जिले में ऐसे असामाजिक तत्वों एवं अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते है, मतदाताओं को भयभीत कर सकते है तथा कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। इसके अतिरिक्त जिलें के विभिन्न ग्रामों, क्षेत्रों में पूर्व से जाति, धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक विवादों के संबंध में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध भी प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए, जो त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन, अपराधों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहे हो, आपसी झगड़े या तनाव की जानकारी प्राप्त हुई हो इन व्यक्तियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 107 116 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 विहित विधि के प्रक्रिया का पालन करते हुए बंधपत्र निष्पादन (बाउण्ड ओव्हर) की कार्यवाही करना चाहिए।
प्रभावी कार्यवाही की दृष्टि से यह उचित होगा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में समीक्षा करें। ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी प्रवृत्ति तथा लोक शांति भंग करने की गतिविधियों में लिप्त रहते है, उनके विरुद्ध अंतर्गत धारा 107 116 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल कार्यवाही की जाये। कार्यवाही के समय यह ध्यान रखा जाये कि विविध प्रावधानों का पालन हो तथा जहां आवश्यक हो अनावेदक को मौके पर सुना जा कर उसका उत्तर या बयान अंकित किया जाए। इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल अधिकारियों को इलाके की वास्तविक स्थिति को समझने का मौका मिलेगा बल्कि अधिक प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अभियान के दौरान समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रतिबंधात्मक धाराओं 107 116, 109, 110 में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करें तथा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित असामाजिक तत्वों एवं समस्या पैदा करने वाले व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही करे। उपरोक्तानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रतिदिन भेजा जाये।

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