छत्तीसगढ़

नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर और जल कर का भुगतान नहीं करने वालों के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही

मुंगेली 15 दिसम्बर 2022// नगरीय निकायों में आय का मुख्य जरिया सम्पत्ति कर और जल कर है। नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर और जल कर का भुगतान नहीं करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नगर पंचायत लोरमी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती सवीना अनंत ने बताया कि डिमांड पत्र भेजने के बावजूद भी नगर पंचायत लोरमी के वार्ड क्रमांक 01 के निर्मला ठाकुर ने वर्ष 2013 से 2022, वार्ड क्रमांक 02 के फैज मोहम्मद ने वर्ष 2010 से 2022 तक, मो. याकूब ने वर्ष 2015 से 2022, रज्जाक मोहम्मद ने वर्ष 2011 से 2022, शहीद मोहम्मद ने वर्ष 2012 से 2022, अब्दुल रफीक ने वर्ष 2014 से 2022, रानी वैष्णव ने वर्ष 2012 से 2022, वार्ड क्रमांक 03 के ओमप्रकाश ने वर्ष 2011 से 2022, विजय-रामेश्वर मिश्रा ने वर्ष 2011 से 2022, कृष्ण कुमार दास ने वर्ष 2007 से 2022, वार्ड क्रमांक 04 के राकेश ने वर्ष 2013 से 2022, विक्की ने वर्ष 2011 से 2022, वार्ड क्रमांक 05 के राजेन्द्र ने वर्ष 2014 से 2022, रूखमणी ने वर्ष 2013 से 2022, नूतनराम ने वर्ष 2000 से 2022, राधेश्याम शर्मा ने वर्ष 1999 से 2022, वार्ड क्रमांक 06 के सुरेश शर्मा ने वर्ष 2005 से 2022, दिनेश कुमार शर्मा ने 2005 से 2022, शिवप्रसाद शर्मा ने 2012 से 2022, राम छाबड़ा ने 2011 से 2022, वार्ड क्रमांक 07 के घासीराम अग्रवाल ने 2005 से 2022, राधिका देवी ने 2011 से 2022, प्रीतम कौर ने 2012 से 2022, वार्ड क्रमांक 12 के विशम्बर साहू ने 2012 से 2022 और कुंजबिहारी ने 2008 से 2022 तक का जलकर का भुगतान नहीं किया है। इसी तरह डिमांड पत्र भेजने के बावजूद भी नगर पंचायत लोरमी से वार्ड क्रमांक 07 के राधिका देवी ने वर्ष 2014 से 2015, शारदा देवी ने वर्ष 2011 से 2012, प्रतिमा कौर ने वर्ष 2007 से 2008, वार्ड क्रमांक 05 के शेषनारायण ने वर्ष 2000 से 2001, वार्ड क्रमांक 11 के किसान राईस मिल ने वर्ष 2017 से 2018, वार्ड क्रमांक 06 के गणेश कुमार ने वर्ष 2006 से 2022 तक सुरेश कुमार ने वर्ष 1999 से 2022, धर्मेन्द्र गिरी ने वर्ष 2020 से 2022, लता देवी ने वर्ष 2017 से 2022 और श्रीराम सलूजा ने वर्ष 2001 से 2022 तक का मकान कर का भुगतान नहीं किया है।

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